सात गांजा तस्करो ने न्यायालय ने सुनाया 12 वर्ष का सश्रम कारवास

रीवा:न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रीवा केशव सिंह के न्यायालय द्वारा अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी के सात आरोपियों को दोषी पाते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है.4 जून 2021 को बिछिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर एवं कार को पकड़ा था जिसमें गांजा लोड़ था. आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गांजा जप्त किया गया था. विवेचना के पश्चात न्यायालय मेें चालान प्रस्तुत किया गया.

प्रतीक सिंह उर्फ कल्लू पुत्र बीरभान सिंह उम्र 19 वर्स निवासी मऊ थाना सेमरिया जिला रीवा, बसीम खांन पिता सकील अहमद उम्र 25 वर्स निवासी सैसपुर थाना बिलारी जिला मुरादाबाद उत्तरप्रदेश, यूनुस खांन पुत्र छोटे खांन उम्र 19 वर्स निवासी सतारंज थाना बिलारी जिला मुरादावाद उत्तर प्रदेश, राजेश सिंह बघेल पुत्र लालमणि सिंह उम्र 42 वर्स निवासी वीड़ा थाना सेमरिया जिला रीवा, विक्रम सिंह वैस पुत्र छोटेलाल सिंह उम्र 46 वर्स निवासी गाजन वैसन टोला थाना रामपुर बघेलान जिला सतना आनन्द साकेते पुत्र बेनी साकेत उम्र 35 वर्ष निवासी वीड़ा थाना सेमरिया जिला रीवा, अनन्त पटेल पुत्र ददन प्रसाद पटेल उम्र 34 वर्ष निवासी वीड़ा थाना सेमरिया जिला रीवा,, निशार खांन पुत्र जुम्मा उम्र 40 वर्ष निवासी कब्रिस्तान जगतपुरी रुस्तम नगर शाहसपुर जिला मुरादाबाद यूपी के विरुद्ध विचाराधीन एनडीपीएस के आरोप में आरोप सिद्ध पाते हुए उपरोक्त सातों आरोपीगणों को न्यायालय ने 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड के दण्डादेश से दण्डित किया है. अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय के द्वारा की गई.

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