डीजे सिंगरौली के न्यायालय से हुआ अहम फैसला, 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड
सिंगरौली : न्यायालय आरएन चंद सत्र न्यायाधीश सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी मनीष उर्फ ओबेराम एवं रमेश मुण्डा के विरूद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों को आजीवन करावास एवं पॉच-पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक यूपी सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी विंध्यनगर द्वारा की गई थी।4 जुलाई 22 को फरियादी अजय मुण्डा ने विन्ध्यनगर थाना में रिपोर्ट किया था कि सिम्पलेक्स कॉलोनी में कच्चा घर बनाकर अपनी मां मगरी देवी के साथ रह कर मजदूरी का काम करता था।
जहां पड़ोसी मनीष उर्फ कोचे से पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था और मामला न्यायालय में चल रहा है। 3 जुलाई 2022 को शाम लगभग 7 बजे घर में मॉ अकेली थी। इस दौरान मनीष पुराने विवाद को लेकर अपने दोस्त के साथ मेरे घर पहुंच गाली गलौज करते हुये विरोध करने पर लाठी-डण्डे से प्रहार कर जान से मारने के नियत में सिर एवं ऑख में गंभीर चोट पहुंचाया था। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला चिकत्सालय बैढ़न में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना विंध्यनगर में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था। फरियादि की उक्त रिपोर्ट पर थाना विंध्यनगर में आरोपीयों के विरुद्ध धारा 302, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा उक्त तथ्यों को सुनने एवं मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं पॉच-पॉच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।