पुलिस ने दस्तयाब कर किया परिजनों के सुपुर्द
सीधी : मध्य प्रदेश शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओ व बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओ में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविंद्र वर्मा द्वारा जिले भर में अपहृत बालक- बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरताम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव व संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारियो के मार्गदर्शन में तथा संबंधित थाना प्रभारियो के नेतृत्व में रामपुर नैकिन एवं बहरी पुलिस द्वारा तीन नाबालिको को दस्तयाब कर किया परिजनों कें सुपुर्द।
प्रथम मामले में दिनांक 20 अप्रैल 2024 को फरियादी थाना बहरी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष को दिनांक 15 अप्रैल 2024 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसालकर भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बहरी में धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता को दिनांक 15 दिसंबर 2024 को 1500 किलोमीटर दूर मवाड़ी, थाढे महाराष्ट्र से दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वहीं दूसरे मामले में दिनांक 06 फरवरी 2022 को फरियादिया थाना बहरी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 17 वर्ष को दिनांक 03 फरवरी 2022 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसालकर भगा ले गया है।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना बहरी में धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता को दिनांक 15 दिसंबर 2024 को 1500 किलोमीटर दूर मवाड़ी, थाढे महाराष्ट्र से दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।उपरोक्त दोनों अपहृताओ को दस्तयाब करने में थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राकेश बैस, सउनि राम सिया सोनवंशी, प्रआर रामसुंदर साकेत, आरक्षक रजनीश द्विवेदी, प्रभात तिवारी,राजकमल, महिला आरक्षक पिंकी दुबे एवं प्रियंका का सराहनीय योगदान रहा।
रामपुर नैकिन पुलिस ने नाबालिग को किया दस्तयाब
पुलिस के अनुसार दिनांक 24 नवंबर 2024 को फरियादी थाना रामपुर नैकिन उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराया कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 वर्ष 09 माह दिनांक 21 नवंबर 2024 को घर से बिना बताये कही चली गई है जिसकी पता तलाश आस पड़ोस नाते रिस्तेदारी सभी जगह की पर कही नही मिली लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसालकर भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रामपुर नैकिन में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता को दिनांक 14 दिसंबर 2024 को रीवा से दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।