प्रशासक, राज्य सूचना आयुक्त से जवाब-तलब
नवभारत ने लगातार उठाया था यह मुद्दा
उज्जैन: महाकाल मंदिर में नियुक्त पंडे, पुजारी, पुरोहितों और कर्मचारियों को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अब मंदिर प्रशासक से लेकर राज्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी हुए हैं जिसमें जवाब तलब किया गया है.नवभारत द्वारा महाकाल मंदिर में अवैधानिक तौर पर पण्डे पुजारी पुरोहितों के प्रवेश करने से लेकर, प्रतिनिधियों की अधिक संख्या एवं अपात्रों को उपकृत करने संबंधी समाचार लगातार प्रकाशित किए गए थे, साथ ही याचिकाकर्ता के जो मुद्दे थे उन्हें प्रमुखता से उठाए थे, इस मामले में अब सफलता मिली है.
आरटीआई की जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा
दरअसल फ्रीगंज दुर्गा प्लाजा निवासी याचिकाकर्ता सारिका गुरु ने जनवरी 2022 को महाकाल मंदिर से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि महाकाल मंदिर व परिसर के अन्य मंदिरो में पण्डित पुरोहित व 300 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार पर की गई? इसके लिए क्या मापदंड तय किए गए? किस समाचार पत्र में इसकी विज्ञप्ति निकाली गई?
गोपनीय दस्तावेज का हवाला
याचिकाकर्ता सारिका गुरु को महाकाल मंदिर समिति ने गोपनीय दस्तावेज का हवाला देते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया, इस पर सारिका गुरु ने 7 फरवरी को राज्य सूचना आयोग में अपील की,वहाँ से भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए.
…तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
सारिका गुरु ने महाकाल मंदिर कर्मचारियों और पुरोहित की नियुक्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट इंदौर में याचिका लगाई थी, जिसमें सभी सवाल भी प्रस्तुत किए गए और मंदिर से लेकर राज्य सूचना आयुक्त के रवैये से भी अवगत कराया गया था.
8 हफ्ते में मांगा जवाब
इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और प्रशासन महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ और लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रशासक प्रतिक द्विवेदी को एक हफ्ते में नोटिस जारी करने का कहा है ओर सभी अन्य से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है.
हाई कोर्ट में यह बिंदु प्रस्तुत
महाकाल मंदिर परिसर के सभी मंदिर शासकीय है तो सिर्फ गर्भगृह के अंदर ही एक्ट लागू होता है, बाकी मंदिर पर क्यों नहीं, महाकाल मंदिर अधिनियम 1982 के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी और नियुक्त पुरोहित के नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी, सहित समस्त पुरोहितों व कर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व जारी की गई विज्ञप्ति, व समस्त पुरोहितों व कर्मचारियों के योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई.
19 मंदिरो के एक ही पूजारी पर सवाल
शिकायतकर्ता सारिका गुरु ने कलेक्टर नीरज सिंह को भी शिकायत की है कि महाकाल मंदिर परिसर में स्थित 19 मंदिरों में एक ही पुजारी नियुक्त कर डाला, यह अवैध है. कैसे एक ही पुजारी 19 मंदिरों का काम देख सकता है? उन्होंने कहा कि मंदिर में बिना वेरिफिकेशन दस्तावेज की जांच और बिना विज्ञप्ति जारी हुए अपनों को समिति ने नियुक्ति दे दी, जो कि अवैध है.
अध्ययन करेंगे , लीगल टीम जवाब देगी
इंदौर हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाई गई थी और इसको लेकर कोई आर्डर हुआ है उसकी कॉपी अभी तक हम तक नहीं पहुंची है, वैसे भी यदि कोई निर्देश मिले हैं तो हमारी लीगल टीम उसका अध्ययन करेगी और फिर तय समय सीमा में जवाब देंगे.
– गणेश धाकड़, महाकाल मंदिर प्रशासक