नयी दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-3 की पाबंदियों को आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार सख्ती से लागू करेगी।
श्री राय ने आज संवाददाताओं से कहा कि पिछले दो दिनों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक्यूआई 400 से ज्यादा है जो ख़तरनाक श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के अनुसार दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया है। उसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी व्यवस्था तैयार किया है। बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया गया है अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो 20,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। निजी निर्माण तथा विध्वंस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माण तथा विध्वंस पर प्रतिबंध से कुछ विभागों को छूट दी जा रही है लेकिन उन्हें निर्माण तथा विध्वंस के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाओं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए परियोजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सम्बन्धी परियोजनाएं, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन /वितरण, पाइपलाइन, दूरसंचार सेवाएं, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति परियोजनाएं आदि को प्रतिबंध से छूट मिली है।
श्री राय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा, साथ ही बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। बीएस-3 और इससे नीचे के डीजल एल सी वी मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान और सेवा से जुड़े वाहनों को इसमें छूट है। एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को आने की छूट दी गई है।