उज्जैन । विद्युत के नये कनेक्शन लिये जाने, फेल वितरण ट्रान्सफार्मर बदलने, मीटर बदलने, टूटे खंभे बदलने इत्यादि कार्यों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में यह संज्ञान में आया है कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कतिपय कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से कार्यों के एवज में नियम विरुद्ध अवैधानिक रूप से राशि की अपेक्षा की जाती है। समस्त सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं, आवेदकों से अपील की जाती है कि विद्युत प्रदाय से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य के लिये किसी बाहरी व्यक्ति से सम्पर्क न करते हुए निकटस्थ विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के अधिकृत अधिकारी, कर्मचारी से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवेदन किये जावें एवं वांछित कार्य हेतु कंपनी द्वारा जारी मांगपत्र को कंपनी के केश काउण्टर, ऑन लाईन जमा करवाते हुए विधिवत रसीद भी प्राप्त की जाए। इस संबंध में यदि कोई बाहरी व्यक्ति, कंपनी कर्मचारी नियम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है, तो तत्काल कंपनी के स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी को दूरभाष नं. 0734-2920221 अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय- अधीक्षण यंत्री उज्जैन वृत्त, पता-गेट नंबर 1 मक्सी रोड़ उज्जैन एवं कार्यालय-मुख्य अभियंता (उज्जैन क्षेत्र), पता-ज्योति नगर, जीडीसी कॉलेज के सामने, उज्जैन पर सम्पर्क कर संज्ञान में आवश्यक रूप से इस तथ्य को लाया जाए ताकि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
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