पटवारी पद पर नियुक्ति न दिये जाने को चुनौती

हाईकोर्ट ने अनावेदकों से मांगा जवाब

जबलपुर। पटवारी पद पर नियुक्ति न दिये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में मप्र कर्मचारी चयन आयोग के सचिव और जनसंपर्क संचालनालय के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला मंडला निवासी पूजा मश्राम की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उनका चयन पटवारी के पद पर हुआ था। दस्तावेज परीक्षण के दौरान यह कहा गया कि डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन के कोर्स में डीटीपी शामिल नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता इस पद की पात्र नहीं है। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकली तो विभाग की ओर से बताया गया कि डीसीए कोर्स में डीटीपी भी शामिल है। इस जानकारी के साथ उन्होंने विभाग में अभ्यावेदन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

Next Post

रिटायर्ड कर्मी से वसूली गई राशि ब्याज सहित वापस करो

Tue Oct 29 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता को उससे वसूली गई राशि छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। मंडला निवासी रश्मि […]

You May Like