नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है। नयी समिति अब सात से नौ अक्टूबर तक होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में निर्णय लेंगे।
आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में छह सदस्य होते हैं: आरबीआई के तीन सदस्य और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है।
इस समिति के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य होते और भारतीय रिजर्व बैंक का एक अधिकारी जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाता है सदस्य होता है।
इसके अतिरिक्त सरकार तीन सदस्यों को नामित करती है जिसमे दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक प्रो. राम सिंह, अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य और औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान नई दिल्ली के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नागेश कुमार शामिल हैं। इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो लागू होगी।