सीएमओ सहित 3 निलंबित बिना सक्षम अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से रहे बाहर

कटनी। परिषद बरही के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-3 के द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने और समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में इनके नेपाल यात्रा के संबंध में प्रकाशित व प्रसारित खबर पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजे प्रस्ताव के आधार पर इन तीनों शासकीय कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी रामशिरोमणि त्रिपाठी के अलावा सहायक ग्रेड दो लेखापाल रमेश कुमार तोमर, और सहायक ग्रेड तीन स्थापना तीरथ चतुर्वेदी को कलेक्टर श्री प्रसाद के भेजे प्रस्ताव के आधार पर निलंबित किया है। निलंबन अवधि में सीएमओ रामशिरोमणि त्रिपाठी का मुख्यालय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर निर्धारित किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव शुक्रवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बरही रामशिरोमणी त्रिपाठी के जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है, जिसमें अवकाश हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। अवकाश स्वीकृति के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं पाये गये। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर एवं अन्य कर्मचारियों के बताये अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बरही जिला कटनी रामशिरोमणि त्रिपाठी, मुख्यालय के बाहर है, बरही में नहीं है। निलंबन अवधि में रामशिरोमणि त्रिपाठी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर होगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जबकि नगर परिषद बरही में पदस्थ रमेश कुमार तोमर एवं सहायक ग्रेड -2 लेखापाल एवं सहायक ग्रेड -3 तीरथ प्रसाद चतुर्वेदी के जारी निलंबन आदेश में कर्मचारी के द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर होने के कृत्य इनके स्वेच्छाचारिता, गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना की श्रेणी में माना गया है। इस आधार पर रमेश कुमार तोमर, और तीरथ चतुर्वेदी को निलंबित किया गया है।

तीनों कर्मियों ने इन नियमों का किया उल्लंघन
निलंबित तीनों शासकीय कर्मियों द्वारा कलेक्टर बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर होना पाया गया है। इस कृत्य को इनके स्वेच्छाचारिता, गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में माना गया है। इसलिए इन तीनों को को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86 सहपठित मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पालन) नियम, 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं 1961 की धारा 94 तथा 95 के साथ पठित धारा 355 तथा 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में संशोधन नियम म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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