फ्री होल्ड की राशि जमा नहीं करने पर आवेदन निरस्त

चालान देने के बाद भी पैसा जमा नहीं कर रहे आवेदक

इंदौर: इंदौर विकास प्राधिकरण में अपने फ्लैट, मकान, प्लाट को फ्री होल्ड करने के आवेदक पैसा जमा नहीं कर रहे है. प्राधिकरण द्वारा नोटिस देने के बाद भी आवेदक गायब है और संपदा शाखा में संपर्क नहीं कर रहे है. संपर्क नहीं करने वाले आवेदकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी.आईडीए सीईओ राम प्रकाश अहिरवार ने आज संपदा शाखा का दौरा किया गया. दौरे के दौरान उन्होंने संपदा शाखा के अधिकारियों – कर्मचारियों से नागरिकों के द्वारा अपनी संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन की प्रगति की जानकारी ली. संपदा शाखा की लगातार अहिरवार के पास फ्री होल्ड संपत्तियों के निराकरण नहीं होने की शिकायत हो रही थी.

इसके बाद सीईओ ने अधिनस्थ अधिकारियों को फ्री होल्ड के लंबित प्रकरण निपटाने के आदेश दिए और उनकी लगातार मॉनिटरिंग की. इसका यह परिणाम यह हुआ कि प्राधिकरण के द्वारा जितने आवेदन आए थे, उसमें से अधिकांश में संपत्तिधारक को फ्री होल्ड करने का चालान जारी कर दिया गया है. अब स्थिति यह हो गई है कि संपत्ति धारक चालान मिलने के बाद चालान की राशि जमा नहीं कर रहे है. उक्त स्थिति की जानकारी संपदा शाखा के अधिकारियों ने चर्चा में अहिरवार को दी. इस पर अहिरवार ने निर्देश दिया गया की 15 दिन के अंदर यदि आवेदक द्वारा फ्री होल्ड चालान की राशि जमा नहीं की जाती है, तो ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएं.

554 प्रकरण है लंबित
अहिरवार ने बताया कि एक जून तक प्राधिकरण में फ्री होल्ड के 5234 प्रकरण लंबित थे. इसमें से 4680 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है. अब सिर्फ 554 प्रकरण लंबित हैं. बाकी अधिकांश प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा चालान जारी किया जा चुका है, लेकिन आवेदक द्वारा चालान राशि जमा नहीं की जा रही है. राशि जमा नहीं करने पर उनका आवेदन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.

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