महिला को न्यायालय ने सुनाया दोहरा आजीवन कारावास

नवभारत न्यूज

रीवा, 12 सितम्बर, आरोपिया मां द्वारा अपनी एक पुत्री की हत्या कारित करने एवं दूसरी पुत्री की हत्या कारित करने के प्रयास के अपराध में विशेष न्यायालय प्रवीण पटेल अष्टमम अपर सत्र न्याहयाधीश रीवा द्वारा सुनाई गई. इस सनसनीखेज मामले में दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

अभियोजन कार्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 24.04.2021 ग्राम कोष्टा में पूर्व से आरोपिया अंजू मिश्रा अपनी पुत्री तनु उम्र 5 वर्ष एवं तनवी उम्र 4 वर्ष अपने छोटे भाई के साथ अपने मां के घर में रह रही थी और 24.04.21 को आरोपिया अंजू मिश्रा ने अपने अन्यव साथी बाल अपचारी के साथ मिलकर अपनी पुत्री तनु और तनवी के साथ डण्डे से मारपीट किया था. मारपीट से तनवी को कुल 38 चोटे आई थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तथा तनु को कुल 15 चोटे आयी थी. जिसके संबंध में थाना रायपुर कर्चुलियान में अप0क्र0 159/2021, अंतर्गत धारा 302, 307, 201, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. शेष विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालयमें पेश किया गया. दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय प्रवीण पटेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला रीवा द्वारा आरोपिया को पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं 2000-2000/-रू0 अर्थदण्ड एवं 201 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रू0 जुर्माना के अंतर्गत से दण्डित किया गया है.

Next Post

महंगा सेब फल आया गरीबों के बजट में अत्यधिक आवक के चलते 80 से ₹90 किलो बिक रहा है।

Thu Sep 12 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email नवभारत बागली। 20 दिन पूर्व₹300 से अधिक कीमत पर बिकने वाला सेब फल वर्तमान में₹80 किलो से₹90 किलो तक होकर जगह-जगह खेरची में बिक रहा है। अब यह फल मध्यमवर्गी परिवार की पहुंच में आ गया है। […]

You May Like