ऐंटी सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट पर कार्यशाला
ग्वालियर:माधव विधि महाविद्यालय में ऐंटीसेक्शुअल हरासमेंट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की लीडिंग लॉयर एडवोकेट सुश्री संगीता पचौरी रहीं।उन्होंने बताया कि कोई भी महिला जो कहीं पर भी कार्यरत हो फिर चाहे वह कोई ऑफ़िस कोई स्कूल कॉलेज या किसी के घर में काम करने वाली मेड ही क्यों न हो, सभी को लैंगिक उत्पीड़न से प्रोटेक्ट करने के लिए क़ानून बनाया गया है जिसकी धारा चार में बताया है कि प्रत्येक वर्क प्लेस पर एक आंतरिक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य हैं
इस समिति में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको विधि की जानकारी हो तथा एनजीओ कार्यकर्ता भी समिति में होने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न न हो। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो पीड़िता ऐसे अपराध के विरुद्ध तीन माह के भीतर समिति को शिकायत कर सकती है यह आंतरिक समिति पीड़िता के न्याय हित में कार्यवाही करते हुए शिकायत की जाँच कर सात दिवस के भीतर पुलिस को जाँच रिपोर्ट सुपुर्द करेगी ।कार्यशाला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ नीति पांडेय के मार्गदर्शन में एंटी सेक्शुअल हरासमेंट सेल द्वारा आयोजित की गई जिसकी संयोजिका डॉ रीना रानी जाट हैं। इस कार्यशाला में विशेष रूप से महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक रेखा गंभीर, रोली श्रीवास्तव, सोनाली दुबे, प्राची शाक्य तथा महाविद्यालय के 150 से अधिक छात्र छात्राएँ उपस्थित रहे ।