जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ओपी बोहरा की अदालत ने युवती से सरेराह लूट के आरोपी विजय नगर निवासी शुभम जायसवाल व एमपीईबी कालोनी गोरखपुर जबलपुर निवासी रजत उर्फ गोल्डी तिवारी का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीडि़ता 23 जनवरी 2018 को दोपहर के समय अपने घर से दो पहिया वाहन पर मरियम चौक से रिज रोड होते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जा रही थी। वह जैसे ही मरियम चौक से आगे बढ़ी हाउसिंग बोर्ड कालोनी की बाउंड्री के किनारे सडक़ पर आरोपी मोटर साइकिल पर खड़े थे। दोनों ने पीडि़ता के वाहन से सटाकर मोटर साइकिल चलाई और सामने रखे बैग पर झपट्टा मार दिया। उस बैग में तीन छोटे पर्स रखे थे, जिनमें करीब 10 हजार रुपये थे, आफिस की चाबी के दो गुच्छे, एक मोबाइल भी रखा था। इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया और अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया।