हाईकोर्ट में एलिवेटेड कॉरिडोर की याचिका खारिज

इंदौर: मंगलवार को हाईकोर्ट ने एबी रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर की जनहित याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने एलिवेटेड कॉरिडोर की तकनीकी निगरानी के लिए हाईलेवल कमेटी गठित करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर के एबी रोड पर एलआईजी चौराहे से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर जनहित याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगलपीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए निर्माण से जुड़े तकनीकी मुद्दों की नियमित समीक्षा और समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य अधिकारियों को योजना की लागत और पूरा करने की संभावित समय-सीमा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है. ध्यान रहे कि उक्त आदेश अतुल सेठ द्वारा रिट याचिका 3905 /26मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध लगाई गई थी. उक्त याचिका में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था अपनाने की मांग की गई थी.

समिति में ये सदस्य शामिल होंगे-
1. लोक निर्माण विभाग के दो सदस्य।
2. इंदौर विकास प्राधिकरण के दो सदस्य।
3. एसजीएसआईटीएस, इंदौर के दो सदस्य।
4. याचिकाकर्ता अतुल शेठ।
5. इंदौर उत्थान अभियान समिति के दो सदस्य।

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