
झाबुआ. झाबुआ कलेक्टर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं नापतौल विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम खरडू बड़ी एवं पारा में खाद्य प्रतिष्ठानों और पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान घी एवं केक के नमूने लिए गए, जबकि दो प्रतिष्ठानों पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने और एक पेट्रोल पंप पर असत्यापित उपकरण का उपयोग पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए।
निरीक्षण के दौरान भटेवरा किराना एवं कोल्डड्रिंक, फखरी ट्रेडर्स, राजेश किराना, मनोज किराना, सुराना किराना एवं एवरफ्रेश तथा जयंतनिधि ट्रेडर्स की जांच की गई। टीम ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, एक्सपायरी तिथि और भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया।
खाद्य कारोबारियों को एक्सपायरी सामग्री का विक्रय नहीं करने, प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए गए। साथ ही FIFO (पहले आई सामग्री का पहले विक्रय) पद्धति अपनाने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने को कहा गया।
वहीं नापतौल विभाग ने वर्धमान किसान सेवा केंद्र, हिरण्य राज एग्रो एवं दादाजी फिलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान असत्यापित उपकरण का उपयोग मिलने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नापतौल निरीक्षक एवं सहायक उपस्थित रहे।
