विरोध प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पीटीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इस्लामाबाद, 26 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की इस्लामाबद में विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग को लेकर पेश याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति समन रिफत ने पीटीआई नेता आमिर मुगल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की ।

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट शोएब शाहीन ने अपनी दलीलें पेश करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि उनकी पार्टी को एफ-9 पार्क में अपना विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाये। उन्होंने कहा कि जब आईएचसी ने प्रशासन से पीटीआई को सोमवार को रैली करने की अनुमति देने के लिए कहा था, तो एडवोकेट जनरल ने कहा था कि अगर जेआई का धरना लंबा चला तो वे परमिट जारी नहीं कर सकते।

सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि संघीय राजधानी के प्रशासन ने सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विरोध रैलियों के आयोजन संबंधी सभी राजनीतिक दलों के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि जमात-ए-इस्लामी (जेआई) ने डी-चौक पर धरना देने की घोषणा की है जबकि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) ने विरोध रैली बुलायी है , वहीं पीटीआई भी प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांग रही है। उन्होंने कहा, “ किसी को भी हालांकि अनुमति नहीं दी गयी है और इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है।”

 

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