बिना अनुमति व बिना लायसेंस के संचालित कम्पनी को निगम ने किया सील

देवास। निगम सीमा अन्तर्गत एबी रोड पर स्थित कालानी बाग में ब्लींक कामर्स कंपनी प्रालि द्वारा बिना लायसेंस व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। निगमायुक्त दलीप कुमार के निर्देशन में निगम की टीम द्वारा बिना लायसेंस के संचालित होने पर उसे सील किया गया।

उल्लेखनीय है कि निगम सीमा क्षेत्र में संचालित व्यवसाय हेतु निगम का लायसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लायसेंस के व्यवसाय करने पर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने हेतु निगम आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। निगम मुख्य स्वच्छता निरीक्षक रवि गोयनार ने बताया कि कंपनी के सुपर वाइजर को गत दिनों सूचना देकर लायसेंस बनवाए जाने हेतु कहा गया था किंतु दी गई समयावधि में लायसेंस नहीं बनवाया गया। बिना लायसेंस व्यवसाय करने पर कंपनी पर 92 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। इसमें ट्रेड लायसेंस शुल्क 11 हजार 460 रुपए, कचरा संग्रहण शुल्क 67 हजार 500 रुपए, सिवरेज शुल्क 3 हजार 175 एवं 10 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। कंपनी द्वारा 92 हजार का शुल्क जमा करने पर निगम की टीम के द्वारा कंपनी को अपना व्यसाय संचालित करने हेतु कहा गया।

आयुक्त ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान छोटे या बडे हों, ऐसे आफिस जिनसे व्यवसाय कार्य किया जा रहा हो, उन सभी को निगम से लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लायसेंस व्यसाय संचालित करने पर चालानी व प्रतिष्ठान सील करने जैसी अप्रिय कार्रवाई की जाएगी।

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