बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में 21 से 23 अक्टूबर तक मदिरा बिक्री पर लगा प्रतिबंध

बेंगलुरु, 21 अक्टूबर (वार्ता) कर्नाटक में विधान परिषद के बेंगलुरु शिक्षक और दक्षिण-पूर्वी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनावों के मद्देनजर यहां के कई थाना क्षेत्रों में बुधवार शाम चार बजे से शुक्रवार शाम चार बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान शराब की थोक और खुदरा दुकानों, वाइन शॉप, बार, रेस्तरां और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री, आपूर्ति और सेवन पर रोक रहेगी। आदेश में निजी जगहों पर भी शराब रखने और पीने पर पाबंदी लगाई गयी है। हालांकि, इस प्रतिबंध के दौरान होटल और रेस्तरां खुले रह सकते हैं और भोजन सेवाएँ दे सकते हैं। यह प्रतिबंध हाई ग्राउंड्स, कब्बन पार्क, शेषद्रिपुरम, पुलाकेशीनगर, गोविंदपुरा, चामराजपेट, विजयनगर, गोविंदराजनगर, अन्नपूर्णेश्वरी नगर, राजाजीनगर, मल्लेश्वरम, सुब्रमण्य नगर, हेब्बल, वीवी पुरम, हनुमंतनगर, जयनगर, कोरमंगला, एचएसआर लेआउट, केंगेरी, सुब्रमण्यपुरा, कोनानकुंटे, ब्यादरहल्ली, बागलगुंटे, देवनहल्ली, अमृतहल्ली, येलाहंका, केआर पुरम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बेगुर थाना क्षेत्रों में लागू होगा।

इसके अलावा, मतगणना को देखते हुए, मध्य सम्भाग के हलासुरू गेट थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर को सुबह छह बजे से आधी रात तक शराब पर अलग से प्रतिबंध रहेगा। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

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