श्योपुर: जिले के ग्राम झरेर में वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के दौरान वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट करने और जातिसूचक गाली-गलौज करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी चैन्या उर्फ चैनाराम गुर्जर और गिरधारी गुर्जर पर 1,500-1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वृक्षारोपण क्षेत्र की जाली तोड़कर गाय चराने से रोकने के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है।
गश्त के दौरान सामने आया था मामला
प्रकरण के अनुसार, घटना 2 की सुबह करीब 7:45 बजे से 8:30 बजे के बीच वनरक्षक मनोज आदिवासी अपने साथी कर्मचारियों दिलीप चौरसिया और चरण सिंह के साथ हीरापुर उत्तर बीट स्थित 472 ग्रीन इंडिया मिशन वृक्षारोपण क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान ग्राम झरेर निवासी चैन्या उर्फ चैनाराम गुर्जर और गिरधारी गुर्जर को कथित तौर पर वृक्षारोपण क्षेत्र की जाली तोड़कर गाय चराते हुए देखा गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
