जबलपुर: अपर जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर राय ने 9 अक्टूबर को ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण संबंधी आदेश जारी कर रात 10 बजे से सुबह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। किंतु जगह-जगह रात 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर एवं डीजे का शोर होता रहा है। बगैर अनुमति के 90 प्रतिशत से भी ज्यादा डीजे उपयोग में लाये गये। अत: ऐसे डीजे जब्त कर दोषियों पर एफआईआर दायर किया जाये। हर क्षेत्र में निगरानी समिति गठित की जाये जो प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट पेश करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया जाये कि वह हर क्षेत्र में जाकर ध्वनि डेसिबल का रिपोर्ट रोजाना पेश करे। यह मांग करते हुये जनसंगठनों ने अपर जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर राय से मुलाकात की है।
निगरानी समितियां गठित करेंगे
अपर जिला मजिस्ट्रेट रविशंकर राय ने जनसंगठनों को आश्वासन दिया कि वह तत्काल निगरानी समितियां गठित कर उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि रिपोर्ट मांगी जायेगी। इस अवसर पर डॉ.पी.जी. नाजपांडे, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, सुभाषचन्द्रा, डी.आर. लखेरा, गीता पांडे, अशोक यादव, यशवंत कोष्टा, एड. ब्रजेश साहू तथा राममिलन शर्मा उपस्थित थे।
