शहर का बढ़ेगा दायरा, 21 गांव होंगे शामिल

सीहोर। नगर के सुनियोजित विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद ने सीमा विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया है. शुक्रवार को आयोजित परिषद के विशेष सम्मेलन में नगर पालिका की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. प्रस्ताव के तहत 21 गांवों के साथ बढिय़ाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, प्रस्ताव पारित होने के बाद भी सीमा विस्तार लागू होने के लिए आगे की प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है.

विशेष सम्मेलन को संबोधित करते हुए नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि सीमा विस्तार के प्रस्ताव को शहर के भावी विकास से जोड़कर देखा जा रहा है. इसके माध्यम से विस्तारित क्षेत्र में सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजनाएं व्यापक स्तर पर तैयार करने का अवसर मिलेगा. साथ ही, शहरी विस्तार के अनुरूप नागरिक सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के नियोजन का दायरा बढ़ सकेगा. नपाध्यक्ष राठौर ने कहा कि सीमा वृद्धि का उद्देश्य सीहोर के विकास को नई दिशा देना, आगामी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करना है. नपाध्यक्ष राठौर ने कहा कि शहर की सीमा बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और मूलभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा. अध्यक्ष ने कहा कि परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है. नए क्षेत्रों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने से विकास योजनाओं को व्यापक स्तर पर तैयार करने का अवसर मिलेगा. नगर पालिका का प्रयास है कि सीहोर का विकास व्यवस्थित रूप से हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. विशेष सम्मेलन में सीएमओ सुधीर सिंह, एई विजय कोहली, पार्षदगण और कर्मचारी उपस्थित रहे.

इन गांवों को किया प्रस्ताव में शामिल

सीमा वृद्धि के प्रस्ताव में थूना खुर्द, जमोनिया तालाब, अब्दुल्लापुर, मुरली, गोपालपुरा, अवंतीपुरा, बिजौरी, तकीपुर, शेरपुर, खुर्शीदपुर, अल्हादाखेड़ी, सारंगाखेड़ी, चंदेरी, भगवानपुरा तालाब, शाहपुर कोडिय़ा, शिवपुरी, बिजलोन, मुगीसपुर, रफीकगंज, चितावलिया हेमा सहित 21 गांवों तथा बढिय़ाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है.

प्रस्ताव लागू होने के लिए करनी होगी वैधानिक प्रक्रिया

नगर पालिका परिषद से सीमा वृद्धि का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अब इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित प्रशासनिक एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसमें सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण, संबंधित विभागों से आवश्यक कार्यवाही तथा नियमानुसार अधिसूचना जारी किए जाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं. सीमा विस्तार की वास्तविक स्थिति संबंधित शासनादेश और लागू नियमों के अनुसार तय होगी. अंतिम स्वीकृति एवं आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नए क्षेत्रों को नगर पालिका की सीमा में शामिल किया जा सकेगा.

 

 

 

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