सात आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर

रीवा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं. इन्हें रीवा सहित आसपास के 5 जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत की गई है. पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है.

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार रामकृष्ट उर्फ कृष्णा यादव पिता रामकृपाल यादव आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम रौसर तथा सरदार मुसलमान पिता साबिर अली आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम किटवरिया को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं. रूपेश कुशवाहा पिता देवेश कुशवाहा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, सुनील पटेल पिता बृजलाल पटेल आयु 33 वर्ष निवासी ग्राम खोभर तथा श्यामलाल कुशवाहा उर्फ ज_ा पिता रामपाल कुशवाहा आयु 44 वर्ष निवासी नई बस्ती खैरी को भी जिला बदर किया गया है. कलेक्टर ने कमलाकर पाण्डेय पिता दिनेश प्रसाद पाण्डेय आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम दोही तथा रिपुदमन पाण्डेय पिता सुरेन्द्र पाण्डेय आयु 40 वर्ष निवासी हनुमान नगर वार्ड क्रमांक 42 रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए हैं. इन आदतन अपराधियों द्वारा लोगों को डराने-धमकाने, मारपीट तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण आम जनता के मन में भय था. लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई है.

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