हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपए का जुर्माना भी

उज्जैन। घट्टिया क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते पत्नी की तलवार से हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राकेश बंसल के न्यायालय ने आरोपी जगदीश पिता बिहारीलाल भारती (50), निवासी दुर्गा कॉलोनी, घट्टिया को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 25 नवंबर 2024 की रात तुलाहेड़ा रोड स्थित मकान में आरोपी जगदीश ने अपनी पत्नी शिवानी उर्फ मंजू पर तलवार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। सुबह आरोपी ने स्वयं पुलिस को पत्नी की हत्या करने की सूचना दी थी। मृतका के भाई शुभम ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन की कुछ माह पहले ही जगदीश से दूसरी शादी हुई थी।

शादी के बाद आरोपी चरित्र पर संदेह करते हुए उसे प्रताडि़त करता था। घटना से एक दिन पहले भी शिवानी ने फोन कर भाई को बताया था कि पति उसे परेशान कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने भाई से उसे लेने आने के लिए कहा था। अगले दिन शिवानी की हत्या की सूचना मिलने पर परिजन घट्टिया पहुंचे, जहां वह कमरे में बिस्तर पर मृत मिली। उसके गर्दन, गले, गाल, कंधे और पीठ पर धारदार हथियार से गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन ने पैरवी की। उप-निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के मार्गदर्शन में हुई प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Next Post

लवलीना ने खुद को दिया जन्मदिन का स्वर्णिम तोहफा

Fri Oct 2 , 2026
नयी दिल्ली, 02 अक्टूबर (वार्ता) टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर खुद को 29वें जन्मदिन का शानदार तोहफ़ा दिया। इसके साथ ही भारत ने बॉक्सिंग में अपना शानदार सफर पूरा किया; आइची-नागोया गेम्स में परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने भी गोल्ड […]

You May Like