आरटीई नियमों का उल्लंघन करने वाले काइट्स राइज और संस्कार वैली स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

सिंगरौली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा नियम विरुद्ध विद्यालय संचालन के मामले में जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। कलेक्टर सिंगरौली के अनुमोदन के पश्चात जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जिले के दो अशासकीय विद्यालयों काइट्स राइज पब्लिक स्कूल और संस्कार वैली पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार काइट्स राइज पब्लिक स्कूल, बैढ़न द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) का उल्लंघन करते हुए बिना वैध मान्यता के दो अलग-अलग परिसरों में विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई के दौरान संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने तथा अनियमित संचालन में सुधार नहीं किए जाने पर अधिनियम की धारा 18(5) के तहत विद्यालय पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

*7दिवस में जमा करें अर्थदंड*

जिला शिक्षा केंद्र द्वारा संस्था को पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अर्थदंड की राशि जिला रेडक्रॉस के खाते में जमा कर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी प्रकार संस्कार वैली इंटरनेशनल अशासकीय शाला, धूरीताल द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन-अध्यापन नहीं कराया जा रहा था, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों का उल्लंघन है। संस्था द्वारा पूर्व में अधिरोपित अर्थदंड में छूट दिए जाने के लिए प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण किया गया, जिसे नियमानुसार छूट का प्रावधान नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। विद्यालय पर अधिरोपित एक लाख रुपये का अर्थदंड यथावत रखा गया है। संस्था को निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि रेडक्रॉस के खाते में जमा कर मूल चालान कार्यालय में प्रस्तुत करने के अंतिम निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करने, बिना मान्यता विद्यालय संचालित करने अथवा निर्धारित पाठ्यक्रम के विपरीत अध्ययन-अध्यापन कराने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

Next Post

धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का समाधान बुलडोजर नहीं, अदालत और कानून से हो: तेजस्वी

Mon Sep 28 , 2026
पटना, 28 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा शासित राज्यों में कथित अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों, मदरसों और मजारों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का समाधान […]

You May Like