
रीवा। नगर पालिक निगम रीवा द्वारा शहर में जर्जर एवं भयप्रद भवनों को चिन्हित कर जनसुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में निगम आयुक्त श्री अक्षत जैन के निर्देश पर जोन क्रमांक-02 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-20 में सफाई होटल के पीछे स्थित श्री राजेश पुरवार, पिता श्री लालमणि पुरवार के अतिजर्जर एवं भयप्रद भवन को नगर निगम द्वारा नियमानुसार ध्वस्त कराया गया। नगर निगम की तकनीकी टीम द्वारा भवन का निरीक्षण किए जाने पर भवन अत्यंत जर्जर एवं भयप्रद स्थिति में पाया गया था। भवन मानव आवास के लिए अनुपयुक्त होने के साथ ही किसी भी समय गिरने की स्थिति में आसपास के नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसे दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 310 के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई। नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त व्यवस्था के बीच जर्जर भवन को सुरक्षित तरीके से हटाने की कार्रवाई पूर्ण की गई।
कार्रवाई के दौरान सहायक यंत्री श्री रमेश सिंह, उपयंत्री श्रीमती पूर्वी अग्रवाल, श्री नरेन्द्र जोगी, श्री निखिल रजक, अतिक्रमण प्रभारी श्री राजेश चतुर्वेदी, श्री सुखेन्द्र चतुर्वेदी के साथ अतिक्रमण दल एवं पुलिस प्रशासन मौजूद रहा।
नगर निगम की टीम द्वारा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर एवं भयप्रद भवनों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे भवनों को चिन्हित कर भवन स्वामियों को सूचना एवं आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे जर्जर एवं भयप्रद भवनों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं तथा ऐसे भवनों में निवास अथवा व्यवसाय संचालित करने से बचें। जनसुरक्षा की दृष्टि से ऐसे भवनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और किसी भी संभावित खतरे की सूचना तत्काल नगर निगम को दें।
