सीधी :सडक़ों पर नाबालिग बेखौफ होकर वाहन दौड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का यातायात जागरूकता अभियान औपचारिक बना है। ऐसे में सघन जांच कर नियमों का कड़ाई से पालन कराने की दरकार है।
सीधी में नाबालिग बेखौफ दोपहिया वाहन दौड़ा रहे हैं। इससे जहां यातायात नियमों की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं। वहीं नियमों का पालन न करने के कारण वह दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। तत्संबंध में जानकारों का कहना है नाबालिकों को दो पहिया वाहन जो अभिभावक चलाने के लिये देते हैं उसमें वह सबसे बड़े दोषी हैं। पुलिस को नाबालिक चालको के वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को मौके पर बुलाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिये। वर्तमान में स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय में मुख्य सडक़ सेलेकर अंदर की सडक़ों में नाबालिक काफी तेज रफ्तार में दो पहिया वाहन चलाकर स्वयं को जहां खतरे में डालते हैं वहीं राहगीरों के लिये भी बड़े जोखिम बने हुये हैं। यातायात पुलिस हर वर्ष जागरूकता के लिए ट्रैफिक माह मनाया जाता है बावजूद इसके सडक़ हादसों में बच्चों की मौत के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं।
क्या कहता है नियम
भारत में 18 वर्ष से कम आयु (नाबालिग) के बच्चों द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक या माता-पिता/अभिभावक दोषी माने जाते हैं। इसके लिए 25000 रुपये तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल और वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। साथ ही उस नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता।
टो और चार पहिया वाहन भी चलाते हैं नाबालिग
अभिभावकों के लाड़ प्यार के चलते नाबालिग चार पहिया वाहन की स्टेरिंग भी पकडक़र फर्राटे भरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नाबालिगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। वहीं आटो चलाने में भी कई नाबालिग लगे हुये हैं। आटो चालकों के लिये ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू है किन्तु सीधी शहर में यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण ड्रेस कोड व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। ऐसे नाबालिग आटो चालक बड़े जोखिम को बढ़ा रहे हैं।
इनका कहना है
यातायात पुलिस प्रतिदिन वाहन की चेकिंग एवं चालानी कार्रवाई करती है। संबंधित यातायात अमले को यह भी निर्देशित किया जायेगा कि नाबालिक वाहन चालकों पर नजर रखते हुये संभावित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
बृजलाल रोकड़े, थाना प्रभारी यातायात
