दंदरौआ धाम में बढवा मंगल मेले पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

भिण्ड: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा दंदरौआ धाम में बढवा मंगल पर लग रहे मेले के दृष्टिगत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढा, भिण्ड अमायन-मौ, गोहद झांकरी-मौ. लहार- अमायन-मौ से भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश 21 से 23 सितंबर तक प्रभावशील होगा तथा इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
उल्लेखनीय है कि दंदरौआ धाम में बढवा मंगल (बढ़वा मंगल) के अवसर पर 21 से 22 सितम्बर तक दो दिवसीय मेला लगेगा जिसमें लगभग पांच लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने की संभावना है।

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