लैंगिक हमला करने वाले दोषी को 5 साल की सजा

भोपाल। नाबालिग लड़की पर लैंगिक हमला करने वाले दोषी को जिला कोर्ट ने गुरुवार को 5 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने एक लाख रूपए मुआवजा नाबालिग को देने का आदेश भी जारी किया है.

प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिव्‍या शुक्‍ला और नवीन श्रीवास्‍तव ने पैरवी की. दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया न्‍यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने पॉक्‍सो एक्‍ट में नाबालिग पर लैंगिक हमला, गलत हरकत करने वाले आरोपी कुलदीप साहू को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्‍ड लगाया है.

मामला 12 नवंबर 2024 निशातपुरा थाने का है. नाबालिग की मां उसे साथ लेकर थाने पहुंची. पुलिस को बताया गया कि एक दिन पहले नाबालिग देर शाम को अपने घर की छत पर खेल रही थी. तभी पडोस मे रहने वाला आरोपी कुलदीप साहु आया और पढाई का बोलकर उसे अपने रूम मे लेकर गया. आरोपी ने मौका पाकर नाबालिग के कपड़े उतारे और गलत हरकत कर उस पर लैंगिक हमला किया. दर्द से नाबालिग ने शोर मचाया और मौका पाकर वहां से भाग आई. नाबालिग ने पूरी घटना अपनी मां को बताई और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया.

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