हाईकोर्ट में दायर की गयी चुनाव याचिका
जबलपुर। केन्द्रीय राज्य मंत्री व धार लोकसभा सीट से सांसद सावित्री ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि नामांकन पत्र के साथ पेश किये गये हलफनामे में गलत जानकारी दी है। इसके अलावा उनके द्वारा कई जानकारी भी छुपाई गयी है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई संभावित है।
कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन में परिवार की वार्षिक आय का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार आवास के बिजली-पानी का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी पेश नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने आय के संबंध में भी गलत जानकारी प्रस्तुत की है। याचिका में मांग की गयी थी कि केन्द्रीय राज्य मंत्री का निर्वाचन निरस्त किया जाये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अभय उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है।