राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों पर आरोप तय किए हैं

नई दिल्ली,  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सुनवाई के दौरान राजनीतिक बदले की भावना के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मिले दस्तावेजों और शेयर ट्रांसफर पैटर्न से आरोपियों की भूमिका पर मजबूत संदेह पैदा होता है। हालांकि, अदालत ने सुनवाई के दौरान राहत देते हुए गौरव गुप्ता और नाथ मल काकरानिया समेत सात अन्य आरोपियों को इस मामले से बरी (डिस्चार्ज) कर दिया है।

न्यायाधीश ने रवींद्रनाथ टैगोर के वचनों को किया उद्धृत, कहा- सत्ता के आसान रास्ते ही विनाश की ओर ले जाते हैं

आदेश सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध शब्दों को कोट करते हुए टिप्पणी की कि जब सत्ता अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए सभी रोक-टोक हटा देती है, तो वह अपने ही विनाश की पटकथा लिख रही होती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस शुरुआती चरण में आपराधिक इरादे को बहुत कड़े पैमाने पर साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ‘छिपे हुए और घुमावदार सौदों’ का पर्दाफाश करना विशेष अदालतों का दायित्व है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह पूरा मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेकों में हेरफेर कर कथित रूप से बेनामी जमीन और करोड़ों रुपये के लाभ हासिल करने से जुड़ा हुआ है।

यादव परिवार लगातार इसे बता रहा है राजनीतिक साजिश, मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की प्राथमिक एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यादव परिवार शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक साजिश करार देता आया है। कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई आगामी 3 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जहाँ आगे की कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी।

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