काकनवानी क्षेत्र में हत्या के अपराध में दो को आजीवन कारावास

झाबुआ। जिले के काकनवानी क्षेत्र में अप्रेल 2023 में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2023 को ग्राम छोटी थेथम में आरोपी दितमल व पांगली के घर एक पुरूष की लाश खून में लथ पथ होकर मृत अवस्था में पडे होने की सूचना मिली थी। जिसकी पहचान मृतक नांतु भूरिया की लाश के रूप में हुई। मृतक नांतु की लाश का निरीक्षण करने पर मृतक के सिर, दोनो हाथ व दोनो कोख में धारदार हथियार की गंभीर चोट एवं शरीर पर अन्य चोटे थी। जिस पर थाना काकनवानी में मर्ग उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना निरी. दिनेश रावत द्वारा की गई। उक्त प्रकरण में दितमल उर्फ जीतमल पिता सादुरा रावत एवं पांगली पति दितमल उर्फ जीतमल रावत दोनो आरोपियों को निर्णय 16 जुलाई को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ सुभाष सुनहरे द्वारा धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व जुवानसिंह डावर, अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया।

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