12 आदतन बदमाशों पर पुलिस कमिश्नर की सख्ती, 7 जिलाबदर

इंदौर: शहर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय 12 आदतन बदमाशों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. इनमें 7 बदमाशों को 3 से 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है, जबकि 5 अन्य को 6 माह से एक साल तक निर्बंधित करते हुए नियमित थाना हाजिरी सहित कई शर्तों के तहत पाबंद किया है.
पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई. संबंधित बदमाशों के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में गंभीर अपराध दर्ज हैं. पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उनकी गतिविधियों में सुधार नहीं होने और क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार किए थे. जिलाबदर किए बदमाशों में खजराना क्षेत्र के अरबाज खान उर्फ कल्लू खान को छह माह और अब्दुल रहीम उर्फ बाला को तीन माह के लिए जिला इंदौर सहित सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए हैं.
वहीं, लसुडिया के विशाल उर्फ पप्पी को छह माह तथा खजराना के विशाल उर्फ गोयल को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है. छत्रीपुरा क्षेत्र के पार्थ को छह माह, आकाश को तीन माह और राजा उर्फ विशाल को भी तीन माह के लिए जिला बदर किया है. राऊ के संतोष बागरी, राजेंद्र नगर के सुभाष जाटव, संयोगितागंज के हरदीप बारबर और भंवरकुआं के हिमांशु दतोदिया को एक-एक वर्ष के लिए निर्बंधित किया है. वहीं परदेशीपुरा क्षेत्र के गणेश उर्फ बाड़ा पर छह माह के लिए निर्बंधन आदेश लागू किया है.

बदमाशों पर चेतावनी के साथ लगाईं कई शर्तें
निर्बंधन की अवधि में संबंधित बदमाशों को नियमित रूप से थाने में हाजिरी देना होगी. साथ ही किसी आपराधिक या अवैध गतिविधि में शामिल होने, लोकशांति भंग करने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि में हिस्सा लेने पर रोक रहेगी. आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी. मामले में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नव भारत को बताया कि आपराधिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने वाले बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. जिन बदमाशों को जिलाबदर या निर्बंधित किया है, उनकी गतिविधियों पर पुलिस की निगरानी रहेगी. आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पहले कार्रवाई, फिर भी नहीं सुधरे…
कार्रवाई की जद में आए बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं. इनके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज हैं. पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर इस बार राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर और निर्बंधन की कार्रवाई की गई है.

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