
इंदौर. गैस हादसे में घायल लोगों के उपचार और मुआवजे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अवंतिका गैस लिमिटेड को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी जवाबी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी.
हाईकोर्ट में रितेश इनानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अवंतिका गैस लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता हर्ष कुशवाह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित भाटिया ने बताया कि सरकार की ओर से याचिका और याचिकाकर्ता को दिए जाने वाले संभावित मुआवजे के संबंध में जवाब पहले ही रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया जा चुका है. सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने कोर्ट को बताया कि हादसे में घायल लोगों के चिकित्सा संबंधी बकाया भुगतान निगम द्वारा पहले ही कर दिए हैं.
इससे संबंधित विवरण भी कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया है. हालांकि, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता पौरुष रांका ने बताया कि घायल हस्तक्षेपकर्ता सुभाष ठाकुर ने उपचार से संबंधित 26,121 रुपए का बिल भी पेश किया है. यह बिल अंतरिम आवेदन के साथ लगाया है और इसकी प्रति नगर निगम के अधिवक्ता को भी उपलब्ध करा दी गई है. दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में अपनी जवाबी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए है, ताकि अगली सुनवाई में मामले पर सुनवाई की जा सके. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने की.
