
पांढुरना, ग्राम बड़चिचोली के 72 वर्षीय किसान पुंडलिक खवसे की तीन वर्ष पूर्व निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले हत्यारे वसंता पिता बाबू टेकाम को आज सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपयों की अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए जेल भेजा,इस प्रकरण में शासन की और से अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा पैरवी की गर्ई।
पांढुरना के ग्राम बड़ चिचोली निवासी 72 वर्षीय किसान पुंडलिक खवसे का 29 अप्रैल 2024 को इसी ग्राम के रहने वाले नंदलाल उइके के खेत में खुन से लहु लुहान अव्यवस्था में शव मिला था,मृतक किसान के सिर पर गंभीर चोट के निशान को देख तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी श्री उइके द्वारा इसमें अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विभाग के अधिकारियों के निर्देश तथा मार्गदर्शन में की गई कार्यवाही के बाद इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए इसी ग्राम में रहने वाले वसंता पिता बाबू टेकाम के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
वहीं न्यायालय में इस प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक प्रकाश बावने द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों का परीक्षण होने के बाद मामला प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी वसंता टेकाम को आज सोमवार 31 अगस्त 2026 को मानननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अजीवन कारावास तथा दो हजार रूपए की राशि से दंडित करने का फैसला सूनाते हुए जेल भेजा ।
