पन्ना ब्यूरो
कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशानुसार सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें पन्ना द्वारा रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बिरवाही द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन केन्द्र बड़ागांव गोदाम क्रमांक 14 में हुई अनियमितता पर कार्यवाही की गई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई थी। सत्यापन के दौरान केन्द्र पर 996.50 क्विंटल गेहूं नहीं पाया गया। वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी के लिए केन्द्र प्रभारी नारायण सिंह बुन्देला को समक्ष में सुनवाई को अवसर प्रदान कर भण्डारण के लिए शेष उपार्जित गेहूं की समर्थन मूल्य और बोनस राशि मिलाकर आकलित कुल राशि 23 लाख 91 हजार 600 रूपए जमा कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन केन्द्र प्रभारी द्वारा कुल 4 लाख 90 हजार 800 रूपए शेष राशि ही जमा कराई गई, जबकि अनियमितता के बावजूद बकाया शेष राशि 19 लाख 800 रूपए जमा नहीं कराने एवं जांच में दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पन्ना द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक पंजीयक द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सकारी समिति मर्यादित बिरवाही के समिति प्रबंधक को कार्यवाही के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि समिति द्वारा उपार्जन के लिए नारायण सिंह बुन्देला को खरीदी केन्द्र प्रभारी के साथ सर्वेयर के दायित्व के लिए भी अधिकृत किया गया था। शिकायत के आधार पर गत 20 जून को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके तहत उपार्जन केन्द्र द्वारा 25 हजार 288 क्विंटल गेहूं की खरीदी के उपरांत संपूर्ण मात्रा का उपार्जन संस्था द्वारा रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया गया और भण्डारण केन्द्र को 24070.50 क्विंटल गेहूं भेजा गया। इस आधार पर उपार्जन एजेंसी म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन पन्ना द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की गई और 1217.50 क्विंटल केन्द्र पर शेष जमा होना बकाया पाया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान केन्द्र पर मात्र 221 क्विंटल गेहूं की मात्रा पाई गई। शेष 996.50 क्विंटल गेहूं भण्डारण के लिए शेष पाया गया। समर्थन मूल्य और बोनस राशि जोड़कर भण्डारण के लिए शेष गेहूं की कीमत 23 लाख 91 हजार 600 रूपए आंकलित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सहायक पंजीयक द्वारा आवश्यक कार्यवाही के फलस्वरूप उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा देवेन्द्रनगर में गत 2 जुलाई को 3 लाख 49 हजार 200 रूपए और 8 जुलाई को 1 लाख 41 हजार 600 रूपए कुल राशि 4 लाख 90 हजार 800 रूपए जमा कराई गई। इस क्रम में सहायक पंजीयक कार्यालय द्वारा केन्द्र प्रभारी श्री बुन्देला के विरूद्ध निर्धारित बकाया राशि वसूली के संबंध में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत धारा 64 का प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।