रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां: निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी

भोपाल नगर निगम द्वारा रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने और 10 दिन के भीतर दुकानें बंद करने के नोटिस जारी करने के खिलाफ, भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (BCCI) के नेतृत्व में व्यापारी खुलकर सामने आ गए हैं। व्यापारियों ने स्थायी समाधान न मिलने पर कड़े कदम उठाने और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला के 429 दुकानों, ऑफिस, बैंकों और शोरूम को नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इस बीच नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है, जबकि व्यापारी संगठनों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए कार्रवाई पर रोक और स्थायी समाधान की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एक व्यापारी ने कहा कि मेरा बेटा इस कार्रवाई के चलते इतना परेशान हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहीं दूसरे व्यापारी ने मार्केट बंद करने की बात कही।

नगर निगम का कहना है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की जा रही है। निगम के अनुसार शहर के कई रिहायशी इलाके धीरे-धीरे कमर्शियल हब बन चुके हैं, जहां नियमों के विपरीत दुकानें, कार्यालय, बैंक और शोरूम संचालित किए जा रहे हैं।

अब सवाल यह है कि यदि व्यापारी वर्षों से कमर्शियल टैक्स जमा कर रहे थे, तो फिर अवैध संचालन पर कार्रवाई इतनी देर से क्यों? क्या नगर निगम कोई वैकल्पिक समाधान निकालेगा या फिर तय समय के बाद सीलिंग की कार्रवाई होगी? फिलहाल व्यापारियों ने कार्रवाई रोकने की मांग तेज कर दी है और अब सबकी निगाहें नगर निगम के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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