इंदौर: राऊ के पूर्व विधायक के भाजपा पार्षद पति की स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी का रेरा पंजीयन भी निरस्त होगा. कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी के खिलाफ रेरा पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई का पत्र भोपाल भेज दिया है. साथ ही कलेक्टर के आदेश पर स्थानीय पंजीयन विभाग और एसडीएम कार्यालय की रजिस्ट्री एवं नामांतरण, बंटवारा आदि कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. कॉलोनी की जमीन का कलेक्टर राजस्व विभाग द्वारा फिर से सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी की जा रही है.
हातोद के गांव सोनगिर में सीलिंग की जमीन पर 17 हेक्टेयर में स्वस्तिक ग्रैंड कॉलोनी है. उक्त कॉलोनी राऊ के पूर्व विधायक जीतू जिराती समर्थक भाजपा पार्षद पति निलेश चौधरी एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने काटी है. स्वस्तिक ग्रैंड कॉलोनी 17 हेक्टेयर जमीन पर 271 प्लॉट है. कॉलोनी में 1 हजार से 3 हजार वर्ग फीट तक के प्लॉट कटे हुए है. उक्त सीलिंग जमीन की वर्तमान कीमत 2 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. हातोद के सोनागिर गाँव में सीलिंग की जमीन पर कॉलोनी काटने के मामले का खुलासा नीलेश चौधरी की स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी के पास की जमीन पर मेसर्स ल्यूमिनियस इन्फ्रास्ट्रख्र के मेहुल पिता नवीन मेहता की शिकायत पर हुआ है. कलेक्टर के आदेश पर कल अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने कॉलोनी की विकास अनुमति निरस्त कर दी है.
रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश
आज स्वास्तिक ग्रैंड कॉलोनी के खिलाफ कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर रेरा पंजीयन निरस्त करने का पत्र भोपाल रेरा पंजीयन कार्यालय भेजा गया है. साथ ही हातोद और इंदौर रजिस्ट्रार कार्यालय को भी अलग कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश दिए गए है. एसडीएम हातोद और अन्य संबंधित विभाग को भी निर्देश दिए है कि उक्त कॉलोनी में किसी दस्तावेज पर नामांतरण या अन्य राजस्व कार्य नहीं किए जाएं.
अतिक्रमण हटाने कार्रवाई जल्द
अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने बताया कि उक्त सीलिंग की जमीन के लिए प्रशासन ने दल गठित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी. जमीन का सीमांकन कर कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड में फिर से दर्ज होगी.
