जीतू पटवारी के मामले में सुनवाई बढ़ी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री इमरती देवी की ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर को चुनौती देने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मामले की सुनवाई मंगलवार को बढ़ गई। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की केस डायरी पेश करने समय की राहत चाही गई, जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक के लिये मुलतवीं कर दी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान पर उनके खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा एसटीएससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जिसे चुनौती देते हुए जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट की शरण ली है। दायर मामले में कहा गया है कि उन्होंने जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने किसी प्रकार की जाति सूचक टिप्पणी नहीं की थी। इसके अलावा ऐसा कोई इरादा नहीं था, जिसका उल्लेख एफआईआर में दर्ज किया गया है। बयान देने के आठ घंटे बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली थी। माफी मांगने के घंटो बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी। इतना ही नहीं प्रदेश के अन्य पुलिस स्टेशनों में भी शिकायत की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है, जो गैर जमानती है। प्रकरण में दर्ज की गयी अन्य धाराएं जमानती हैं। आवेदक ने अपने बयान में किसी के खिलाफ जाति सूचक बयान नहीं दिये और कोई अभद्रतापूर्ण इशारे भी नहीं किये, जिसका उल्लेख एफआईआर में किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल पैरवी कर रहे हैं।

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