जबलपुर: रांझी तहसील के ग्राम भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर बिना अनुमति आवासीय कॉलोनी बनाने और खनिज (मिट्टी, मुरम, बोल्डर) का अवैध उपयोग करने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी और भूमि स्वामी शोभना सिंह, मुकेश सिंह, महेश सिंह, नरेंद्र सिंह, रागिनी सिंह व रमेश सिंह पर कुल 4.08 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया।कलेक्टर ने आदेश दिया कि तय समय में अर्थदंड न जमा होने पर आरआरसी जारी कर वसूली और तहसीलदार के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बिना रॉयल्टी जमा किए किया खनिज का उपयोग
जांच में पता चला कि कॉलोनी निर्माण के लिए समतलीकरण किया गया, लेकिन खनिज का उपयोग रॉयल्टी जमा किए बिना किया गया, जो मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2022 का उल्लंघन है।भूमि स्वामी नरेंद्र सिंह के पुत्र निशांत सिंह और कॉलोनाइजर अभिलाष तिवारी द्वारा 1,000 घनमीटर मुरम और 1,000 घनमीटर बोल्डर के अवैध भंडारण पर 50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर न्यायालय में अपील हुई, लेकिन कमिश्नर ने कलेक्टर का आदेश यथावत रखा।
रॉयल्टी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी रांझी एवं जिला खनिज अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि बिना अनुमति उपयोग किए गए 13,600 घनमीटर खनिज पर 6.8 लाख रुपये की रॉयल्टी का 15 गुना (1.02 करोड़ रुपये) और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 1.02 करोड़ रुपये, कुल 2.04 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें 1,000 रुपये का प्रशमन शुल्क भी शामिल है।
गूगल अर्थ डिजिटल इमेज से पुष्टि
भड़पुरा में शोभापुर पहाड़ी के स्वरूप में परिवर्तन कर कॉलोनी के विकास करने के इस प्रकरण कलेक्टर के आदेश में गूगल अर्थ डिजिटल इमेज का हवाला दिया गया। जिसमें बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का भौतिक स्वरूप पहाड़ीनुमा आकृति का था, जिसे वर्ष 2020, 2021 एवं वर्ष 2022 में परिवर्तित कर यहां निर्माण आदि की गतिविधियां की गई हैं।
