
भोपाल। रेलवे सुरक्षा बल ने एक ही महीने में ट्रेनों में अलार्म चेन करने वाले 573 व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पकड़ में आए सभी आरोपियों से करीब एक लाख से अधिक की जुर्माने की राशि वसूली गई है.
रेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल मंडल ने केवल माह नवम्बर में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कुल 5,73 मामले दर्ज कर न्यायालय के माध्यम से 1,03,425 /- रूपये का जुर्माना वसूल किया गया.
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा अनुभव मिले और अलार्म चेन पुलिंग जैसी घटनाओं को कड़े कदमों से रोका जा सके. यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन पहलों का समर्थन करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.
चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने कई कठोर कदम उठाए हैं. अलार्म चेन का गलत उपयोग न केवल ट्रेन संचालन में देरी का कारण बनता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है.
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत ट्रेनों में बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग किया जाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है.
भोपाल मंडल सभी रेल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर यात्री सुविधाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है. इन्हीं प्रयासों के क्रम में मंडल के वाणिज्य विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण के अलार्म चेन खीचने वालों के विरुद्ध निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे है.
अलार्म चेन खींचने के प्रभाव:
• -ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है
• -अन्य यात्रियों को परेशानी होती है
• -रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है।
