
छिंदवाड़ा. विकसिता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा द्वारा थाना देहात की ओर से पेश प्रकरण में आरोपी माया धुर्वे पति लक्ष्मण धुर्वे 48 वर्ष, निवासी गाढरीढाना को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना देहात में रिपोर्ट लिखाया कि घटना दिनांक को फरियादी की मौसी की लडकी माया और राया बाई उसकी लडकी निकिता को घर के सामने रोड पर बिना कारण के शराब के नशे में गंदी-गंदी गालियां दे रही थी जब फरियादी ने मना किया तो फरियादी की लडकी के साथ अभियुक्तगण ने बाल पकडकर मारपीट की। जब वह बीच बचाव करने आयी तो उसके साथ भी मारपीट की जिससे उसे दांये हाथ की कलाई में चोंट आयी, और अभियुक्त राया ने उसे मुक्के से मुंह पर मारा जिससे उसके नीचे का दांत टूट गया और और लक्ष्मण ने भी उसके साथ मरपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना देहात में आरोपीगण के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 323 (दो काउंट), 325 एवं 506, 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी माया को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शेष आरोपी राया बाई धुर्वे एवं लक्ष्मण धुर्वे की विचारण के दौरान मृत्यु हो गयी थी। प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती वंदना यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई।
