खंडवा। इंदौर नाका के श्याम सेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी ने अपनी पत्नी पिंकी पर घासलेट उड़ेलकर माचिस लगा दी थी। पिंकी के बयान और परिजनों के सबूत से श्याम सेन को यह सजा मुकर्रर हुई है। पुलिस ने इस मामले में काफी मेहनत की।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द सिंह टेकाम ने फैसला सुनाया। मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ ने बताया कि, मृतिका पिंकी की लड़की रानी ने थाना पदमनगर में रिपोर्ट लिखाई थी।
पिंकी की थी दूसरी शादी
पिंकी की दूसरी शादी आरोपी श्याम सेन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पिता आरोपी श्याम उसकी मां पिंकी के साथ मारपीट करते रहते थे। बार-बार दहेज और पिता से रुपए लाने के लिए पिंकी को तंग करते थे। गणेश चतुर्थी के पहले आरोपी श्याम को उसके नाना नानी व अन्य लोगों से कर्जा लेकर 33 हजार रूपये दिये थे, लेकिन आरोपी श्याम उसकी मां पिंकी को और रुपये लाने की बात को लेकर मारपीट करता रहता था। 24 नवंबर 2019 की शाम को भी विवाद किया और बात बढ़ने पर श्याम ने पिंकी पर सफेद रंग की कुप्पी में भरा घासलेट उड़ेलकर आग लगा दी थी।
पिंकी के ठोस बयान से हुई सजा
विवेचना के दौरान आहत पिंकी के विडियोग्राफी कथन लिये गए, जिसमें उसने आरोपी द्वारा उसके साथ की गई घटना के बारे में बताया तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने भी आहत पिंकी के मृत्युकालीन कथन लिए। जिसमें भी पीड़िता ने घटना के बारे में बताया। आहत पिंकी की जलने के कारण आई चोंटो के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी श्याम को गिरफ्तार किया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।