जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने जलती लकड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी पप्पू उर्फ सुनील को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ अरुणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि 6 जनवरी 2016 की रात्रि करीब ग्यारह बजे फरियादी रिंकू उर्फ जितेन्द्र जाट अपना चाट का ठेला बंद कर रहा था।
उसी समय आरोपी पप्पू उर्फ सुनील जलती हुई लकड़ी लेकर आया और गालीगलौज करते हुए फरियादी पर हमला कर दिया। जिससे फरियादी रिंकू को माथे, बायें कान व हाथ और पीठ में गंभीर चोटे आई थी। जिसकी शिकायत उसने घमापुर थाने में दर्ज करायी थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।