ग्वालियर: मेडिकल स्टोर पर अब फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की सजा होगी। फार्मेसी काउंसिल ने इस बाबत नोटिस जारी किया है। बिना फार्मासिस्ट के दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
सभी मेडिकल स्टोर को निर्देश दिए गए हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा न दें। गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवा के वितरण, बिक्री की अनुमति नहीं होगी। कमी मिली तो लाइसेंस निरस्त होगा।
