खनन माफियाओं पर शिकंजा, दो सौ प्रकरण दर्ज

– डंपर, पोकलेन पनडुब्बी जब्त, 1.25 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया

– मुख्यमंत्री के निर्देश के 24 घंटे के भीतर बड़ी जमीनी कार्रवाई

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 मई. प्रदेश में अब खनन माफिया सरकार के निशाने पर हैं. ऐसे खनन माफिया जो कि दबंगई से नियमों को दरकिनार कर रेत सहित अन्य खनिजों का न सिर्फ उत्खनन करते हैं, बल्कि भंडाण और परिवहन भी करते हैं, ऐसे माफियाओं के खिलाफ अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई होने लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ही प्रशासन और पुलिस को साफ संदेश दिया था जिसमें उन्होंने अवैध खनन के कामों में लगे माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, उन्होंने अवैध उत्खनन और परिवहन के कामों में लगे मशीनों और वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देश के 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश में खनन माफिया पर शिकंजा कसते हुए 200 से अधिक प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं. इतना ही नहीं एक करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद प्रदेश के खनिज बहुल जिलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है.

 

खनन में मापदंड का पालन नहीं करने पर भी कार्रवाई

ऐसे ठेकेदार जिनके पास खनिज के खनन का अधिकार तो है, लेकिन खनन में तय मापदंड का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो निर्धारित क्षेत्र दिया गया है, उससे हटकर भी खनन कर रहे हैं तो भी ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. बीते 24 घंटे के भीतर देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, खरगौन, हरदा एवं शहडोल सहित प्रदेश में लगभग-200 प्रकरण दर्ज कर डंपर, पोकलेन मशीन, पनडुब्बी आदि जब्त की गयी है.

 

सीहोर जिले में अवैध उत्खनन एवं रेत परिवहन में 6 पोकलेन मशीन व 17 डम्पर जब्त

 

सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम डिमावर तहसील भैरूंदा से 4 पोकलेन मशीन, तहसील बुदनी के ग्राम सोमलवाडा से 2 पोकलेन मशीन रेत खनन करते हुए जब्त कर थाना भैरूंदा एवं शाहगंज की अभिरक्षा में खड़े किये गये. रेत के ओव्हरलोड परिवहन करते हुए 17 डम्पर जब्त कर थाना गोपालपुर एवं इच्छावर की अभिरक्षा में खड़े किये गये है.

 

कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध 15 जून तक अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इन-स्ट्रीम माइनिंग पर प्रभावी रोक लगाने, जितनी मात्रा की ईटीपी जारी की गई है, उससे अधिक परिवहन ना हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी खनिज अधिकारी और जिला कलेक्टर की होगी, इतना ही नहीं स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी खनिज अधिकारी और कलेक्टर की होगी.

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