सीहोर। न्यायालय द्वारा मादक पदार्थ का विक्रय करने वाले छह आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.
मादक पदार्थ से संबंधित घटना के संबंध में बताया गसर है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इंदौर आंचलिक इकाई ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी में शामिल छह आरोपियों को दोषी ठहराने में सफलता प्राप्त की है.
मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिवक्ता शिव प्रसाद दलोद्रिया विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह मामला 2022 में एनसीबी इंदौर आंचलिक इकाई द्वारा दो वाहनों से 882.72 किलोग्राम गांजा बरामद किए जाने से संबंधित है. इस मामले में एनसीबी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. यह मादक पदार्थ ओडि़शा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था.
विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी ने सभी छह आरोपियों आशीष प्रधान निवासी बौध, ओडि़शा, अर्जुन सिंह सेंगर निवासी नागपुर, महाराष्ट्र, रुपेश साहू निवासी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, विष्णु प्रसाद पटेल, शशिकांत यादव और पवन यादव सभी निवासी सागर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को अलग-अलग 20 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
