खरगोन। बाजार जाने की मामूली बात प कहासुनी के बाद पत्नि की पैर से गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। जघन्य सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरण में रखे गए इस मामले में फैसला महज 16 माह में आया है।
पैरवीकर्ता अधिकारी उनि. शकुंतला डोडवे ने बताया 20 नवंबर 2022 को आरोपी मंशाराम पिता विसन भीलाला निवासी ग्राम देगांव जिला खण्डवा हाल ग्राम अम्बा थाना बैडिया ने बाजार जाने की बात पर अपनी पत्नि सीमाबाई के साथ झगड़ा किया, इसके बाद तैश में आकर उसकी गर्दन को पैर से दबाकर हत्या कर दी। इस मामले की शिकायत दसरीबाई पति विश्राम अलावे ने थाना बैडिया पर की थी। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत आरोपी मंशाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अनुसंधान के बाद साक्ष्यों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहां अपर सत्र न्यायालय सनावद ने जघन्य सनसनीखेज/ चिन्हित श्रेणी में शामिल प्रकरण के आरोपी आरोपी मंशाराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।