जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट सतना के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें आवेदक को उसकी चोरी गई संपत्ति वापस करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि केवल आयकर विभाग की आपत्ति पर ट्रायल कोर्ट ऐसा आवेदन निरस्त नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आवेदक का आवेदन स्वीकार करने कहा है। मामला 3 करोड़ रुपए कैश व 4 किलो सोना चोरी होने व पुलिस द्वारा उसे चोरों से जब्त करने से जुड़ा है।
सतना के किसान श्रवण कुमार पाठक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा जब्त संपत्ति वापस करने की मांग की गई थी। आवेदक ने सेशन कोर्ट के उस निर्णय को भी चुनौती दी थी, जिसके तहत उसे संपत्ति लौटाने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, 24 मार्च 2021 को आवेदक ने सतना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसके घर से 3 करोड़ रुपए कैश और 4 किलो सोना चोरी हो गया है।
जांच के दौरान पुलिस ने चोरों को पकड़ा और उनके पास से उक्त कैश व सोना जब्त किया। आवेदक ने उक्त संपत्ति वापस लौटाने की मांग को लेकर सतना कोर्ट में दावा पेश किया। इसी बीच आयकर विभाग ने इस मामले में कोर्ट में आवेदन पेश कर आपत्ति जब्त कराई। इस पर ट्रायल कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
