
*डेपुटेशन पर 61 कर्मचारियों की भी मूल विभाग में होगी वापसी*
ग्वालियर। नगर निगम के आयुक्त आईएएस संघप्रिय गौतम की नगर निगम आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध माना है। कोर्ट ने धारा 54 का उल्लेख करते हुए संघप्रिय की नियुक्त को अवैध बताया है, साथ ही नगर निगम में ऑन डेपुटेशन पदस्थ 61 कर्मचारियों को भी अब अपने मूल विभाग जाना होगा।
दरअसल नगर निगम आयुक्त के पद के लिए सरकार को आदेश में धारा 54 के तहत डेपुटेशन पर भेजने का आदेश जारी करना था जो नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इसी को आधार बनाते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए साथ ही अन्य 61 कर्मचारियों को भी वापस मूल विभाग भेजने के आदेश दिए है। कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन का समय दिया है जिससे कोई कार्य प्रभावित न हो। यह पूरा विवाद नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक की नियुक्ति के बाद से उठा। कोर्ट ने जिस धारा 54 का उल्लेख करते हुए आयुक्त संघप्रिय गौतम की नियुक्ति को अवैध बताया है और उससे पूरे प्रदेश के नगर निगम आयुक्तों को बदलने या नए सिरे से उनके नियुक्ति आदेश जारी करने के हालात पैदा हो गए है।
