सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी भुगतान संबंधी गलत जानकारी

एसईसीएल चेयरमेन के खिलाफ अवमानना नोटिस

जबलपुर। गलत तरीके से सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए वेतन सहित अन्य भुगतान करने के आदेश जारी किये थे। जिसके खिलाफ एसईसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान अनावेदक की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता को भुगतान कर दिया गया है। आदेश के बावजूद भी भुगतान नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए दायर की गयी अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल ने एसईसीएल के चेयरमैन सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किये है।

याचिकाकर्ता निजामुद्दीन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस में कार्यरत था। उसे गलत तरीके से साल 2007 में सेवानिवृत्त कर दिया था। जन्मतिथि के अनुसार उसे नवम्बर 2013 में सेवानिवृत्त होना चाहिये था। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश जारी करते हुए वेतन व अन्य भुगतान करने के आदेश जारी किये थे।

आदेश का पालन नहीं होने पर उसने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। अनावेदक एसईसीएल ने भी आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। अनावेदक द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान बताया गया था कि उसे वेतन सहित अन्य देयक का भुगतान कर दिया गया था। जिसके कारण उसकी अवमानना याचिका को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उक्त अवमानना याचिका का निराकरण कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अनावेदकों की तरफ से गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है। उसे वेतन सहित अन्य देयकों का भुगतान नहीं किया गया है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी तथा अधिवक्ता सुशील त्रिपाठी ने पैरवी की।

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